कोर्ट ने माना कि अभियुक्त पहली बार अपराध में शामिल हुए हैं और उन्हें लगातार कैद करना उनके परिजनों के लिए हानिकारक है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त पर कड़ी शर्तें लगाई थीं, जिससे वह किसी विटनेस या सबूत को नुकसान ना पहुंचा सकें।from India TV Hindi: india Feed https://ift.tt/fIadPUc
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