सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पवित्र कुरान का 'व्याख्याकार' नहीं है और कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में उसके सामने यह दलील दी गई है कि कोर्टें धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए सक्षम नहीं हैं।from India TV Hindi News: india Feed https://ift.tt/ReFZ4mS
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