हैदराबाद: ई-बाइक शोरूम और एक होटल में लगी थी आग, 4 लोग हुए गिरफ्तार

 Hyderabad Police and members of their Clues team at the site- India TV Hindi News

Image Source : PTI
Hyderabad Police and members of their Clues team at the site

Highlights

  • इस हादसे में 8 लोगों की मौत, 9 घायल
  • ई-बाइक शोरूम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है
  • मार्केट पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

Hyderabad News: हैदराबाद पुलिस ने एक ई-बाइक शोरूम और एक होटल में आग लगने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इस हफ्ते की शुरुआत में 8 लोगों की मौत हो गई थी। होटल मालिक राजेंद्र सिंह, उनके बेटे सुमीत सिंह, मैनेजर और सुपरवाइजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

8 लोगों की हुई थी मौत

रूबी प्राइड लग्जरी होटल में सोमवार की रात करीब साढ़े 9 बजे पासपोर्ट कार्यालय के पास पांच मंजिली इमारत के बेसमेंट में स्थित ई-बाइक शोरूम में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई और नौ घायल हो गए। ई-बाइक शोरूम सुमीत सिंह चला रहा था। बताया जा रहा है कि सुमीत नियमों का उल्लंघन कर शोरूम चला जा रहा था और उसके पिता राजेंद्र सिंह दूसरे बेटे के साथ होटल चला रहे थे।

मामले में होटल संचालक पिता- पुत्र गिरफ्तार

राजेंद्र सिंह और सुमीत सुबह नौ बजे ई-बाइक शोरूम बंद कर अपने घर के लिए निकले थे। रात करीब साढ़े नौ बजे होटल स्टाफ ने राजेंद्र सिंह को आग लगने की सूचना दी। वह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पूरी इमारत में धुआं फैल चुका था और मेहमान होटल के कमरों में फंस गए थे। बाद में मालिक वहां से चला गया। पुलिस ने बाद में किशन बाग इलाके में राजेंद्र सिंह और उनके बेटे को ट्रेस कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

सीसीटीवी फुटेज आया सामने

इसी बीच एक ई-बाइक शोरूम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि आग कैसे लगी। शुरुआती जांच में ई-स्कूटर की बैटरी फटने से आग लगने की बात सामने आ रही है।

होटल के मालिकों पर मामला दर्ज

पुलिस के मुताबिक, आग ऊपरी मंजिल पर स्थित होटल में फैल गई। होटल में 28 कमरे थे और होटल में 25 लोग थे जब आग ने इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। मालिकों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (मृत्यु होने की संभावना, लेकिन मृत्यु का कारण बनने का इरादा नहीं), 337 (दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य से चोट पहुंचाना) और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मार्केट पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

मार्केट पुलिस स्टेशन में एक मामला मनमोहन खन्ना नाम के व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो अपने सहयोगी राजेश छाबड़ा के साथ, फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड के उत्पाद प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे, होटल में मौजूद थे। सूरत से आए छाबड़ा ने होटल में कमरा बुक कराया था। शहर में किसी कार्यालय के काम में शामिल होने के बाद वे रात 8 बजे के बाद होटल लौट आए। और खाने के लिए ऊपर पांचवीं मंजिल पर चला गया।

शिकायतकर्ता ने कहा कि रात करीब 9.35 बजे उन्होंने होटल के कर्मचारियों को चिल्लाते हुए सुना और तहखाने से आग की लपटों और धुएं को देखा। उन्होंने भोजन करने वालों, मेहमानों और होटल के लड़कों को सतर्क किया। उन्होंने चार लोगों के साथ बगल के यात्री होटल में कूदकर खुद को बचा लिया।

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