धारा 144 लागू होने के बाद बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर नहीं होना चाहिए। कन्टेंटमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी गतिविधियां प्रतिबंध रहेंगी।from India TV Hindi: india Feed https://ift.tt/3pWb70n
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